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डिजिटल अरेस्ट घोटालों पर CJI: सिर्फ़ रिपोर्ट काफ़ी नहीं

भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वे डिजिटल अरेस्ट से हैरान हैं, जो एक तरह का घोटाला है और अब अदालत की नज़र में है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी घटना के बाद रिपोर्ट तैयार करने से समस्या हल नहीं होगी। उनकी टिप्पणी इस मुद्दे पर हुई सुनवाई के दौरान आई।

पृष्ठभूमिसंदर्भ: डिजिटल अरेस्ट एक घोटाला है जिसमें ठग फ़ोन या वीडियो कॉल पर अधिकारी बनकर बात करते हैं और पीड़ितों से पैसे मांगते हैं। सुप्रीम कोर्ट यह भी देख रहा है कि डिजिटल धोखाधड़ी में पैसे गंवाने वाले लोगों को बैंक मुआवज़ा देने के लिए बाध्य हैं या नहीं।
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