सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वह संसद का तीसरा सदन नहीं बन सकता
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह संसद के तीसरे सदन की तरह काम नहीं कर सकता। शीर्षक में इस मामले या टिप्पणियों के बारे में और कोई जानकारी नहीं दी गई है।
पृष्ठभूमि
संदर्भ: संसद के दो सदन हैं, लोक सभा और राज्य सभा, जो भारत के लिए कानून बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कानूनों को संविधान की कसौटी पर परखता है, लेकिन उन्हें बनाता नहीं, इसलिए उसकी भूमिका उनकी समीक्षा तक सीमित है।