मद्रास HC: मुकदमा शुरू होने के बाद समझौता हुआ तो कोर्ट फीस वापस नहीं
मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि अगर ट्रायल शुरू होने के बाद विवाद अदालत के बाहर सुलझ जाता है, तो मुकदमेबाज़ों को कोर्ट फीस वापस नहीं मिलेगी। जज ने एक संबंधित मामले में 2017 के फैसले के बजाय 2010 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना।
पृष्ठभूमि
संदर्भ: केस दर्ज करते समय कोर्ट फीस दी जाती है, और अदालतों में इस पर बहस होती रही है कि देर से समझौता होने पर फीस लौटानी चाहिए या नहीं। जब ऊँची अदालतों के फैसले अलग-अलग हों, तो निचली अदालतों को तय करना पड़ता है कि किसे मानना है।
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