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दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज़क्लिक के खिलाफ FIR और ED के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज़क्लिक के खिलाफ दर्ज FIR और प्रवर्तन निदेशालय (ED) का उस पर चल रहा मनी लॉन्ड्रिंग मामला रद्द कर दिया है। जज ने कहा कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, शेयर वैल्यूएशन और खर्च से जुड़े आरोपों में कोई आपराधिक अपराध साबित नहीं होता। यह आदेश इन्हीं खास आरोपों पर आधारित मामले को खारिज करता है।

पृष्ठभूमि

संदर्भ: न्यूज़क्लिक एक ऑनलाइन न्यूज़ वेबसाइट है, जिस पर 2023 में विदेशी फंडिंग के कथित आरोपों को लेकर पुलिस केस दर्ज हुआ था। प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग की जांच अलग से कर रहा है, इसलिए यह फैसला दोनों मामलों पर असर डालता है।

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