सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 24 घंटे की गिरफ्तारी की गिनती कब शुरू होती है
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि गिरफ्तारी की 24 घंटे की सीमा औपचारिक गिरफ्तारी के समय से नहीं, बल्कि हिरासत में लिए जाने के समय से शुरू होती है। यह बात पुलिस हिरासत में रखे गए किसी भी व्यक्ति के लिए मायने रखती है।
पृष्ठभूमि
संदर्भ: भारतीय कानून के अनुसार, बिना वारंट गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। इसलिए शुरुआती समय तय करता है कि उस चरण से पहले पुलिस किसी को कितनी देर तक रख सकती है।