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सुप्रीम कोर्ट: विरोध प्रदर्शन का अधिकार किसी जगह पर अनिश्चितकाल कब्ज़े को सही नहीं ठहरा सकता

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विरोध प्रदर्शन का अधिकार किसी जगह पर बिना समय सीमा के कब्ज़ा करने को उचित नहीं ठहरा सकता। इसी सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया कि Jantar Mantar एक सड़क है। ये दोनों बातें एक ही सुनवाई में उठीं।

पृष्ठभूमि

संदर्भ: दिल्ली के केंद्र में स्थित Jantar Mantar लंबे समय से प्रदर्शनों की आम जगह रही है, इसलिए अदालतों से अक्सर विरोध के अधिकार और यातायात व सार्वजनिक जगह के बीच संतुलन बनाने को कहा जाता है। यह बहस अदालत में कई बार उठ चुकी है।

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