दिल्ली में ड्राफ्ट सूची से छूटे मतदाता अब भी आवेदन कर सकते हैं
दिल्ली के चुनाव कार्यालय ने कहा है कि जो मतदाता ड्राफ्ट SIR सूची में नहीं हैं, वे बिना किसी कार्रवाई के डर के फॉर्म 6 भर सकते हैं। उसने यह भी कहा कि सिर्फ इसलिए किसी मतदाता के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कार्रवाई शुरू नहीं होगी, क्योंकि उनका नाम पहले की मतदाता सूची में था।
पृष्ठभूमि
संदर्भ: SIR का मतलब है मतदाता सूचियों का विशेष गहन संशोधन, जिसमें चुनाव आयोग राज्यों में मतदाता सूचियां अपडेट करता है। फॉर्म 6 से सूची में नाम जोड़ा जाता है, इसलिए जिन लोगों का नाम छूट गया है, उनके लिए ये नियम मायने रखते हैं।