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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में मतदाता सूची में नाम जोड़ने की 30 अक्टूबर की समय सीमा हटाई

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए 30 अक्टूबर की आखिरी तारीख हटा दी है। यह बदलाव उन लोगों पर असर डालेगा जो मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं। यह खबर टाइम्स ऑफ़ इंडिया ने प्रकाशित की है।

पृष्ठभूमिसंदर्भ: निर्वाचक सूची उन लोगों की आधिकारिक सूची है जिन्हें किसी क्षेत्र में वोट डालने का अधिकार है। निर्वाचन आयोग इसे नियमित रूप से अपडेट करता है, और नए नाम जोड़ने की समय सीमा अक्सर अदालतों में कानूनी चुनौतियों की वजह बनती है।
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