सेबी का प्रस्ताव: विदेशी निवेशकों पर 12.5% टैक्स हटे
बाज़ार नियामक सेबी ने विदेशी निवेशकों पर लगने वाला 12.5% लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स हटाने की सिफारिश की है। एक रिपोर्ट के अनुसार उसने म्यूचुअल फंड्स को भी राहत देने की बात कही है। यह सुझाव बजट 2027 से पहले आया है, इसलिए सरकार तय करेगी कि इस पर अमल होगा या नहीं। तब तक यह सिर्फ एक सिफारिश है।
पृष्ठभूमि
संदर्भ: लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स उन निवेशों के मुनाफे पर लगता है जिन्हें लंबे समय तक रखने के बाद बेचा जाता है। विदेशी निवेशक भारतीय शेयरों के मुनाफे पर यह टैक्स चुकाते रहे हैं, और ऐसे टैक्स बदलाव आमतौर पर केंद्रीय बजट में घोषित होते हैं, जो आमतौर पर फरवरी में पेश होता है।