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मद्रास उच्च न्यायालय ने बाघ अभयारण्य में 87 अवैध रिसॉर्ट बंद करने का आदेश दिया

मद्रास उच्च न्यायालय ने सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य के अंदर 87 अवैध रिसॉर्ट तुरंत बंद करने का आदेश दिया है। अदालत ने अधिकारियों को अवैध इमारतों को गिराने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश भी दिया है। यह आदेश संरक्षित क्षेत्र में बिना अनुमति बनी इमारतों पर लागू होता है।

पृष्ठभूमि

संदर्भ: बाघ अभयारण्य संरक्षित जंगल होते हैं, जहाँ बाघ और दूसरे जंगली जीव भारी मानवीय गतिविधि से सुरक्षित रखे जाते हैं। ऐसे इलाकों में अवैध निर्माण लंबे समय से चिंता का विषय रहा है, और नियम टूटने पर अदालतें अक्सर दखल देती हैं।

The Hindu
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