सुप्रीम कोर्ट: डिजिटल धोखाधड़ी के पीड़ितों को बैंक मुआवजा दें
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बैंकों को ग्राहकों के लिए सुरक्षा छत्र की तरह काम करना चाहिए, और जो लोग डिजिटल धोखाधड़ी में पैसे गंवाते हैं, उन्हें बैंकों को मुआवजा देना चाहिए। इस टिप्पणी से संकेत मिलता है कि ऑनलाइन ठगी होने पर बैंक जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। आम खाताधारकों के लिए यह सीधे उनकी बचत से जुड़ा मामला है।
पृष्ठभूमिसंदर्भ: भारत में नकली पेमेंट लिंक और फिशिंग कॉल जैसी ऑनलाइन ठगी आम है, और पीड़ितों को अक्सर खोया पैसा वापस पाने में कठिनाई होती है। भारतीय रिज़र्व बैंक के पास पहले से गैर-अधिकृत डिजिटल लेनदेन पर ग्राहक की देनदारी से जुड़े नियम हैं, इसलिए इस टिप्पणी से बैंकों पर दबाव बढ़ता है।
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