केंद्र ने दवाओं के लिए 10 नए आयात द्वार प्रस्तावित किए
सरकार ने दवाओं और चिकित्सा उपकरणों के आयात के लिए 10 नए आयात द्वार जोड़ने का प्रस्ताव रखा है। इसके लिए दवा नियम, 1945 के नियम 43A में संशोधन किया जाएगा। इसका मकसद आयात को आसान बनाना, देश के भीतर परिवहन की दूरी घटाना और स्वास्थ्य उत्पादों की देशभर में आवाजाही को बेहतर बनाना है।
पृष्ठभूमि
संदर्भ: भारत में लाई जाने वाली दवाओं और चिकित्सा उपकरणों को स्वीकृत आयात बिंदुओं से होकर गुजरना पड़ता है, और उन्हें छोड़े जाने से पहले सीमा शुल्क और दवा नियामक जाँच करते हैं। ज़्यादातर ऐसी खेपें बंदरगाहों और हवाई अड्डों से आती हैं, इसलिए नए द्वार जोड़ने से मौजूदा द्वारों पर दबाव कम होगा।