महाराष्ट्र ने पतंजलि घी का स्टॉक जब्त किया और लाइसेंस निलंबित किए
महाराष्ट्र के खाद्य और औषधि नियामक ने छत्रपति संभाजीनगर में एक पतंजलि वितरक के पास से ₹20.20 लाख कीमत का 2,279.7 लीटर घी जब्त किया। अधिकारियों को शक है कि स्टॉक गलत ब्रांडिंग वाला या मिलावटी हो सकता है, और लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। अभी तक केवल शक की बात सामने आई है, और कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं बताया गया है।
पृष्ठभूमि
संदर्भ: पतंजलि एक बड़ी भारतीय उपभोक्ता सामान कंपनी है, जो आयुर्वेदिक और रोज़मर्रा के उत्पादों के लिए जानी जाती है। खाद्य नियामक जांचते हैं कि उत्पाद अपने लेबल से मेल खाते हैं और गुणवत्ता नियमों पर खरे उतरते हैं। गलत ब्रांडिंग का मतलब है कि पैक पर लिखा लेबल अंदर के सामान से मेल नहीं खाता।