दक्षिण कोरियाई अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून की चुनाव से जुड़ी सजा बरकरार रखी
सियोल की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को चुनाव कानून तोड़ने के मामले में मिली सजा बरकरार रखी है। अदालत ने पाया कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान झूठे बयान दिए, जिनमें एक शaman के साथ उनके संबंधों के बारे में बातें भी शामिल थीं। यह फैसला पहले की निचली अदालत के फैसले की पुष्टि करता है।
पृष्ठभूमि
संदर्भ: यून को 2024 के अंत में मार्शल लॉ लागू करने के बाद 2025 में पद से हटाया गया था, और तब से उनके खिलाफ कई कानूनी मामले चल रहे हैं। यह फैसला उनके पद से हटने के बाद चली अदालती कार्यवाहियों में से एक है।