छूटे हुए मतदाता Form 6 से दोबारा आवेदन कर सकते हैं, कोई अभियोजन नहीं
चुनाव आयोग के अनुसार SIR मतदाता सूची से छूटे मतदाता Form 6 का इस्तेमाल करके फिर से आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने यह भी कहा है कि उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी।
पृष्ठभूमि
संदर्भ: भारत का चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार और अपडेट रखता है, यानी उन लोगों की सूची जो वोट देने के पात्र हैं। SIR, यानी Special Intensive Revision, इन सूचियों को अपडेट करने की प्रक्रिया है, और Form 6 किसी का नाम जोड़ने के लिए मानक आवेदन पत्र है।