कर्नाटक हाईकोर्ट ने BDA आवंटन पत्र धोखाधड़ी मामला रद्द किया
कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी के आवंटन पत्रों से जुड़े पांच लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि न कोई लेन-देन हुआ, न कोई पीड़ित था और न ही कोई अपराध बना। इस फैसले के बाद इन पांचों को अब इस आपराधिक मामले का सामना नहीं करना पड़ेगा।
पृष्ठभूमि
संदर्भ: बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी BDA, बेंगलुरु में आवासीय साइट और प्लॉट आवंटित करती है, इसलिए आवंटन पत्र कई संपत्ति सौदों में अहम होते हैं। जब हाईकोर्ट को लगता है कि कोई कानूनी अपराध साबित नहीं होता, तो वह आपराधिक मामला रद्द कर सकता है।
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