सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने छह निषेधात्मक आदेशों का बचाव किया
दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राजधानी के अहम इलाकों में अशांति रोकने के लिए उसने छह निषेधात्मक आदेश जारी किए थे। ये आदेश प्रभावित लोगों को अपनी बात रखने का मौका दिए बिना जारी हुए, और लगभग 20 अगस्त को दिए गए। इनमें से एक आदेश 26 सितंबर से 24 नवंबर तक लागू है। ये आदेश 20 जुलाई के उन प्रदर्शनों के बाद आए, जो नई दिल्ली जिले में हिंसक हो गए थे।
पृष्ठभूमि
संदर्भ: निषेधात्मक आदेश पुलिस को किसी इलाके में तय समय के लिए भीड़ जुटने पर रोक लगाने की छूट देते हैं। जब लोग कहते हैं कि इनसे प्रदर्शन का अधिकार सीमित होता है, तो अदालतें अक्सर इन आदेशों की समीक्षा करती हैं।