1 दिसंबर से नई कारों और दोपहिया वाहनों के लिए 4-परत मोटर कवर ज़रूरी
भारत के बीमा नियामक IRDAI ने निर्देश जारी किया है कि 15 दिसंबर से नई निजी कारों और दोपहिया वाहनों के लिए चार-परत वाला मोटर कवर लेना होगा। यह नियम सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद आया है, जिसमें थर्ड-पार्टी दायित्व, यात्रियों के प्रति कानूनी दायित्व, व्यक्तिगत दुर्घटना और अपनी गाड़ी को हुए नुकसान के कवर की बात कही गई है। नए खरीदारों को बीमा कंपनियों से पूछना चाहिए कि इन चारों हिस्सों में से हर एक कैसे कवर होता है।
पृष्ठभूमि
संदर्भ: थर्ड-पार्टी कवर, जो ड्राइवर की वजह से दूसरों को हुई चोट या नुकसान का भुगतान करता है, मोटर वाहन अधिनियम के तहत भारत में वाहनों के लिए अनिवार्य है। इसके उलट, ओन डैमेज कवर आपकी अपनी गाड़ी की मरम्मत का खर्च उठाता है और आमतौर पर वैकल्पिक होता है।