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सुप्रीम कोर्ट ने सभरवाल के बेटों के मामले में कर पुनर्मूल्यांकन को मंजूरी दी

सुप्रीम कोर्ट ने चेतन और नितिन सभरवाल की दायर चार अपीलें खारिज कर दीं। ये दोनों पूर्व मुख्य न्यायाधीश वाई.के. सभरवाल के बेटे हैं। अदालत ने वर्ष 2008-09 और 2009-10 के आयकर पुनर्मूल्यांकन नोटिस को सही ठहराया। इससे कर विभाग उन वर्षों का पुनर्मूल्यांकन आगे बढ़ा सकेगा।

पृष्ठभूमि

संदर्भ: पुनर्मूल्यांकन नोटिस से कर अधिकारी किसी पिछले वर्ष के रिटर्न को दोबारा खोलकर उसकी जांच कर सकते हैं। वाई.के. सभरवाल 2005 से 2006 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे, इसलिए इस मामले में लोगों की दिलचस्पी है, हालांकि कानूनी सवाल कर नियमों से जुड़ा है।

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