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नीति

ड्राफ्ट सूची से नाम गायब होने पर मतदाता फॉर्म 6 जमा कर सकते हैं

भारत के निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि जिन मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में नहीं हैं, वे फॉर्म 6 जमा कर सकते हैं। यह आवेदन चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान किया जा सकता है, ताकि अंतिम सूची में नाम जुड़ सके। आयोग ने यह भी कहा कि कुछ मामलों में ऐसे आवेदन को झूठा घोषणा-पत्र नहीं माना जाएगा।

पृष्ठभूमि

संदर्भ: फॉर्म 6 मतदाता सूची में नाम जोड़ने का मानक आवेदन है, और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इन सूचियों की बड़े स्तर पर समीक्षा है। सूची से नाम गायब होने से यह तय हो सकता है कि कोई व्यक्ति वोट दे पाएगा या नहीं।

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