परमाणु नियामक का कहना है कि निजी कंपनियां सुरक्षित तरीके से जुड़ सकती हैं
परमाणु सुरक्षा की निगरानी करने वाली संस्था AERB के अध्यक्ष ने कहा कि परमाणु ऊर्जा में निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए माहौल तैयार किया जाएगा। अध्यक्ष के अनुसार, सरकार SHANTI Act के तहत निजी कंपनियों का स्वागत कर रही है, लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा।
पृष्ठभूमि
SHANTI Act वर्ष 2025 का एक कानून है, जिसने भारत के परमाणु बिजली क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोल दिया। यह क्षेत्र पहले मुख्य रूप से सरकार के हाथ में था। AERB, यानी Atomic Energy Regulatory Board, यह जांचता है कि रिएक्टर और प्लांट सुरक्षा नियमों पर खरे उतरते हैं।