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सुप्रीम कोर्ट ने फंड निवेशकों का पूरा खुलासा कराने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने Alternative Investment Funds और Foreign Portfolio Investors के असली लाभार्थियों का पूरा सार्वजनिक खुलासा कराने का आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए अभी कोई कानूनी ढांचा नहीं है। एक सांसद की याचिका में इन फंडों की तेज़ी से बढ़ती संख्या को लेकर पारदर्शिता की चिंता उठाई गई थी। कोर्ट ने पूछा कि उन्होंने यह मुद्दा संसद में क्यों नहीं उठाया।

पृष्ठभूमिसंदर्भ: Alternative Investment Funds दूसरे उद्यमों के लिए निवेशकों से पैसा जुटाते हैं, जबकि Foreign Portfolio Investors विदेशी निवेशक होते हैं जो भारतीय शेयर और बॉन्ड खरीदते हैं। अनुच्छेद 32 नागरिकों को मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की सुविधा देता है।
The Hindu: National पर पढ़ें (अंग्रेज़ी)
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