मंत्रालय का कहना है कि NCLT की नियुक्तियाँ केवल प्रशासनिक हैं
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय का कहना है कि National Company Law Tribunal में भर्ती में उसकी भूमिका केवल प्रशासनिक है। मंत्रालय के अनुसार ट्रिब्यूनल स्वतंत्र रूप से नियुक्तियाँ करता है और अपने अधिकारियों व कर्मचारियों, जिनमें deputy registrar और stenographer शामिल हैं, का प्रबंधन खुद देखता है। यह स्पष्टीकरण तब आया जब Supreme Court ने संभावित हस्तक्षेप को लेकर चिंता जताई।
पृष्ठभूमि
संदर्भ: NCLT एक अर्ध-न्यायिक निकाय है जो कंपनी कानून से जुड़े विवाद सुनता है, जैसे insolvency और mergers के मामले, और इसकी निगरानी कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय करता है। ऐसे ट्रिब्यूनलों में भर्ती पर किसका नियंत्रण है, यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि इससे इन संस्थाओं की स्वतंत्रता तय होती है।