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भारत

सुप्रीम कोर्ट करेगा प्रदर्शनकारियों के निजता अधिकारों की परिभाषा तय

सुप्रीम कोर्ट सार्वजनिक स्थानों पर प्रदर्शनकारियों के निजता के अधिकार को परिभाषित करने की योजना बना रहा है। सवाल यह है कि सड़कों और खुली जगहों पर विरोध करते समय लोगों की निजता कितनी बनी रहती है।

पृष्ठभूमि

संदर्भ: अदालतें पहले कह चुकी हैं कि विरोध का अधिकार सार्वजनिक जगहों पर कब्जे को सही नहीं ठहरा सकता। इस मामले में दूसरे पहलू को देखा जाएगा, यानी विरोध करने वालों की निजता।

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