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India

Delhi में 1 नवंबर से संशोधित वाहन पाबंदियाँ लागू होंगी

Delhi ने 1 नवंबर से संशोधित GRAP, यानी शहर की प्रदूषण आपातकालीन योजना, के तहत नई वाहन पाबंदियों की घोषणा की है। BS-VI अनुरूप वाहन, CNG वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन और कुछ छूट प्राप्त वाहन शहर में आ सकेंगे, जबकि बाकी वाहनों पर सीमाएँ लागू होंगी।

पृष्ठभूमि

संदर्भ: GRAP, यानी Graded Response Action Plan, Delhi के उन कदमों का सेट है जो वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ सख्त होते जाते हैं, खासकर सर्दियों में। हर संशोधन से तय होता है कि कौन से वाहन शहर में आ सकते हैं, इसलिए यात्रियों को नियम ज़रूर देखने चाहिए।

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