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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाज़ियाबाद के अवैध टावर गिराने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाज़ियाबाद के Gulmohar Greens में बने दो अवैध 10 मंज़िला टावर गिराने का आदेश दिया है, जो रक्षा भूमि पर बनाए गए थे। कोर्ट ने बिल्डर के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश भी दिया, Rs 25 lakh का जुर्माना लगाया, और भूतल के 85 निवासियों को 10% ब्याज के साथ पैसा लौटाने का आदेश दिया।

पृष्ठभूमिसंदर्भ: रक्षा प्रतिष्ठान की ज़मीन आमतौर पर प्रतिबंधित होती है, इसलिए उस पर निर्माण के लिए आधिकारिक मंज़ूरी ज़रूरी होती है। ऐसे प्रोजेक्ट में फ्लैट के लिए पैसे देने वाले खरीदारों को अक्सर अपना पैसा वापस पाने के लिए लंबा इंतज़ार और कानूनी लड़ाई झेलनी पड़ती है।
Economic Times: News पर पढ़ें (अंग्रेज़ी)
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