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दिल्ली में घरेलू सहायक देने वाली एजेंसियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य

दिल्ली सरकार ने हर निजी एजेंसी को, जो घरेलू कामगार उपलब्ध कराती है, पंजीकरण कराने का आदेश दिया है। एजेंसियों को 15 दिन के भीतर यह करना होगा और जिन कामगारों को वे भेजती हैं, उनका पुलिस सत्यापन भी पूरा करना होगा। नियम तोड़ने वालों पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

पृष्ठभूमि

संदर्भ: भारत के शहरों में कई घरों में बाई और खाना बनाने वाले निजी एजेंसियों के ज़रिए रखे जाते हैं, और इन एजेंसियों पर अक्सर सरकारी निगरानी कम होती है। पुलिस सत्यापन का मकसद यह है कि कामगार घर में आने से पहले उसकी पृष्ठभूमि की जाँच हो सके।

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