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India

Bombay HC: सुनवाई के बिना वोटर का नाम नहीं हटाया जा सकता

Bombay High Court ने फैसला दिया है कि SIR, यानी voter list की प्रक्रिया, के दौरान Form 8 आवेदनों पर फैसला होना चाहिए। अदालत ने कहा कि बिना सुनवाई के किसी वोटर का नाम हटाना उसका वोट का अधिकार छीनने जैसा है। अदालत ने Election Commission of India को six नाम दोबारा जोड़ने और उनके Form 8 आवेदन खारिज करने के फैसले को रद्द करने का आदेश दिया।

पृष्ठभूमि

SIR राज्यों में voter rolls को संशोधित करने के लिए Election Commission का अभियान है, और Form 8 एंट्री सुधारने या दावा करने के लिए इस्तेमाल होता है। अदालतें अक्सर कहती हैं कि वोटिंग का अधिकार छिनने से पहले लोगों को उचित सुनवाई मिलनी चाहिए।

The Hindu
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