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सुप्रीम कोर्ट: टाइपिंग की गलतियों पर जज को फटकार नहीं मिलनी चाहिए

राजस्थान हाई कोर्ट ने एक ट्रायल जज की उस टिप्पणी की आलोचना की, जो फ़ैसले में छोटी गलतियों को लेकर की गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया और कहा कि ये टाइपिंग की गलतियाँ मामले के नतीजे को नहीं बदलतीं, इसलिए जज को इतनी सख़्त आलोचना नहीं झेलनी चाहिए।

पृष्ठभूमि

संदर्भ: हाई कोर्ट निचली अदालत के जजों की आलोचना कर सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट भारत की सर्वोच्च अदालत है और दूसरी अदालतों के ऐसे व्यवहार को सुधार सकती है। Strictures फ़ैसले में दी गई औपचारिक और तीखी आलोचनात्मक टिप्पणियों को कहते हैं।

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