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सुप्रीम कोर्ट का फैसला: अकेली तनख्वाह से OBC क्रीमी लेयर तय नहीं होगी

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि किसी व्यक्ति की तनख्वाह अकेले यह तय नहीं कर सकती कि वह अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की क्रीमी लेयर में आता है या नहीं। क्रीमी लेयर से मतलब OBC समूहों के उन संपन्न सदस्यों से है, जिन्हें कुछ आरक्षण लाभों से बाहर रखा जा सकता है। इस फैसले से यह तय करने का एक स्पष्ट पैमाना मिलता है कि कौन संपन्न माना जाएगा।

पृष्ठभूमि

संदर्भ: क्रीमी लेयर का विचार सुप्रीम कोर्ट ने 1992 के इंदिरा साहनी मामले में रखा था, ताकि आरक्षण के लाभ केवल सबसे अमीर OBC परिवारों तक सीमित न रह जाएं। यह तय करने के लिए कि कौन इसमें आता है, आय एक कारक है, और समय-समय पर इन नियमों की समीक्षा होती रही है।

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