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NCSC का कहना है कि खाली SC पदों को आरक्षण से बाहर नहीं किया जाना चाहिए

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने फैसला दिया है कि अगर कोई सरकारी विभाग आरक्षित खाली पद के लिए योग्य SC उम्मीदवार नहीं ढूंढ पाता, तो उसे आरक्षण खत्म नहीं करना चाहिए। इसके बजाय, उसे वह पद विज्ञापित करना चाहिए और उसी समुदाय से किसी व्यक्ति को संविदा के आधार पर या प्रतिनियुक्ति के जरिए नियुक्त करना चाहिए।

पृष्ठभूमि

संदर्भ: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक संस्था है जो अनुसूचित जातियों के कल्याण पर नज़र रखती है। भारत की आरक्षण नीति के तहत आरक्षित पद अलग रखे जाते हैं, इसलिए खाली पद कैसे भरे जाते हैं, इससे यह तय होता है कि सरकारी नौकरियां किसे मिलेंगी।

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