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J&K High Court ने पानी के उपयोग शुल्क को रद्द किया

जम्मू-कश्मीर High Court ने केंद्र शासित प्रदेश में 2010 के कानून के तहत लगाए गए जल उपयोग शुल्क को कानूनी अधिकारों से बाहर बताया है। ये शुल्क J&K Water Resources (Regulation and Management) Act के तहत लगाए गए थे, जिसका मकसद राज्य में बिजली बनाने वाली कंपनियों से शुल्क लेकर राजस्व बढ़ाना था। एक अलग रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने हाइड्रोपावर परियोजनाओं पर लगे जल कर को भी रद्द कर दिया है।

पृष्ठभूमि

संदर्भ: हाइड्रोपावर परियोजनाएँ नदी के पानी से बिजली बनाती हैं, और राज्य अक्सर इस पानी पर शुल्क लेकर कमाई करते हैं। ऐसे फैसले तय कर सकते हैं कि ये परियोजनाएँ कितना भुगतान करेंगी और सरकारें प्राकृतिक संसाधनों से कितना पैसा जुटाएँगी।

The Hindu
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